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This Article is From Oct 04, 2019

NGT में एक्सपर्ट और ज्यूडिशियल मेंबर की नियुक्ति के मामले में केंद्र को नोटिस

केंद्र सरकार को बताना है कि खाली पद कब तक भरे जाएंगे और इस बीच पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई कहां और कैसे होगी?

NGT में एक्सपर्ट और ज्यूडिशियल मेंबर की नियुक्ति के मामले में केंद्र को नोटिस
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल.
नई दिल्ली:

देश भर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंच में एक्सपर्ट और ज्यूडिशियल मेंबर की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इंनवॉयरांमेंट एक्सपर्ट और ज्यूडिशियल मेंबर की नियुक्ति की मांग की गई है.

याचिका में कहा गया है कि सदस्यों के खाली पदों की वजह से ग्रीन ट्रिब्यूनल की अधिकतर बेंचें ठप पड़ी हैं. लिहाजा जब तक सभी ग्रीन टिब्यूनल में नियुक्तियां पूरी न हों तब तक पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई संबंधित राज्यों की हाईकोर्ट की समुचित बेंचें ही करें.

अब केंद्र सरकार को बताना है कि खाली पद कब तक भरे जाएंगे और इस बीच पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई कहां और कैसे होगी?

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