आसाराम को जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 28 को

आसाराम को जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 28 को

आसाराम (फाइल फोटो)

खास बातें

  • एम्स के मुताबिक, आसाराम का स्वास्थ्य स्थिर
  • आसाराम ने कई परीक्षण कराने से किया इनकार
  • मामले की अगली सुनवाई 28 को
नई दिल्ली:

आसाराम की अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट अब इस मामले में 28 नवंबर को सुनवाई करेगा. वहीं गुजरात सरकार ने कहा है कि आसाराम के खिलाफ सूरत मामले में ट्रायल तेजी से चल रहा है और 6 महीने में सुनवाई पूरी हो सकती है.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट आसाराम की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के चिकित्सकों के बोर्ड ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी. बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आसाराम का स्वास्थ्य स्थिर है. सात सदस्यीय बोर्ड ने यह भी कहा है कि बलात्कार के आरोपी आसाराम ने अनेक परीक्षण कराने से इनकार कर दिया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाराम के स्वास्थ्य के आकलन के निष्कर्षों से पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है. हालांकि उनकी दिल की धमनी, ग्रीवा की धमनी और पौरूष ग्रंथी के बारे में आकलन अधूरा रहा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इनका परीक्षण कराने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बलात्कार के मामले में आरोपी आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के साथ ही आरोपी की नियमित जमानत के लिए याचिका पर विचार से पहले एम्स को चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित करके आसाराम के स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया था.

आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में हैं. एक किशोरी ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जोधपुर के निकट स्थित मनाई गांव में बने आश्रम में उसका यौन उत्पीड़न किया था. यह किशोरी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली छात्रा है, जो आश्रम में ही रहती थी.

राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या जोधपुर के अस्पताल में वह सुविधा है या नहीं जिसकी मांग आसाराम कर रहे हैं. आसाराम ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि जोधपुर के अस्पताल में वह सुविधा नहीं है इसलिए उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए ट्रांसफर किया जाए.


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