विज्ञापन
This Article is From Jul 17, 2016

नेशनल हेराल्ड केस : कोर्ट ने कागजात वापस सरकारी विभागों को भेजने का आदेश दिया

नेशनल हेराल्ड केस : कोर्ट ने कागजात वापस सरकारी विभागों को भेजने का आदेश दिया
सोनिया गांधी और राहुल गांधी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड संबंधी कागजात वापस सरकारी विभागों को भेजने के आदेश दिए हैं। इससे पहले यह तमाम दस्तावेज कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दाखिल किए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत ने यह फैसला लिया।

दस्तावेज सही तरह से वापस पहुंचाने का नोटिस
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी की ओर से वकीलों ने कहा कि यह दस्तावेज अब वापस भेजे जाने चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में यह नहीं कहा गया है कि दस्तावेज वापस भेजे जाएं। लेकिन कोर्ट ने विशेष संदेशवाहक के जरिए दस्तावेज नजारत ब्रांच को भेजने के आदेश दिए। ब्रांच इंचार्ज को नोटिस देकर सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दस्तावेज सही तरह से वापस पहुंच जाएं।

ऑर्डर देने से पहले आरोपी पक्ष को सुनना जरूरी
दरअसल 12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने उनको कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की इनकम टैक्स बैलेंस सीट और मंत्रालयों के कागजात सौंपने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 91 के तहत कोई भी ऑर्डर देने से पहले आरोपी पक्ष को सुना जाना जरूरी है, जो इस मामले मे नहीं किया गया।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने गंभीर तरीके से आवेदन नहीं लगाया और उसी तरीके से उस पर कोर्ट (पटियाला कोर्ट) ने आदेश दे दिए। स्वामी न तो गवाहों की लिस्ट के साथ इन कागजातों को जोड़ पाए, न ही यह बता पाए कि ट्रायल में इन कागजातों की क्या अहमयित है।

आदेश के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी कर सकते हैं अपील
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी मंगलवार के इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 मार्च को नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस मांग को स्‍वीकार कर लिया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) और एसोसिएटेड जनरल प्रालि (एजेएल) की वित्तीय जानकारी से जुड़े कुछ कागजात समन करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी किया था कि वह संबंधित दस्‍तावेजों की प्रति सुब्रमण्‍यम स्‍वामी को दें।
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
जम्‍मू-कश्‍मीर चुनाव : पहले चरण में किस पार्टी में कितने करोड़पति उम्‍मीदवार? जानिए कितनी है औसत संपत्ति
नेशनल हेराल्ड केस : कोर्ट ने कागजात वापस सरकारी विभागों को भेजने का आदेश दिया
कंगना रनौत को 'इमरजेंसी' पर राहत नहीं, 6 सितंबर को फिल्म नहीं होगी रिलीज
Next Article
कंगना रनौत को 'इमरजेंसी' पर राहत नहीं, 6 सितंबर को फिल्म नहीं होगी रिलीज
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com