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This Article is From Oct 22, 2020

चुनावी सभाओं के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी शिवराज सरकार

शिवराज ने कहा, 'हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इन फैसले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं क्योंकि एक देश में दो विधान जैसी स्थिति हो गई है.'

चुनावी सभाओं के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी शिवराज सरकार
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज ने शाडोरा और भांडेर की चुनावी सभाएं निरस्‍त कर दी हैं (फाइल फोटो)
भोपाल:

मध्‍य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने चुनावी रैलियों को लेकर हाईकोर्ट की ग्‍वालियर बैंच के सभाएं न करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है. हाईकोर्ट (High Court)के फैसले के मद्देनजर राज्‍य के सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने अशोक नगर के शाडोरा और भांडेर में गुरुवार की अपनी चुनावी सभाएं निरस्‍त करने का फैसला किया है. गौरतलब है कि मध्‍य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है. चुनावी सभाएं निरस्‍त करने की जानकारी देते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा, ' आज मेरी अशोक नगर के शाडोरा और भांडेर के बराच सभाएं थीं, मैं दोनों जगह के भाइयों-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूं. हमने दोनों जगह की सभाएं निरस्त की हैं क्योंकि HC की ग्वालियर बेंच ने सभाएं न करने का फैसला दिया है, सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का या फिर चुनाव आयोग से अनुमति लेकर ही सभाएं कर सकते हैं.'

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शिवराज ने कहा, 'हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इन फैसले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं क्योंकि एक देश में दो विधान जैसी स्थिति हो गई है. देश के एक हिस्से में रैली व सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती. बिहार में सभाएं हों रही हैं, रैलियां हो रही हैं लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं नहीं हो सकती. इस फैसले के संबंध में हम न्याय की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा. लेकिन आज दोनों स्थानों के भाई-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूं, जल्दी आऊंगा और सभा को संबोधित करूंगा.

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