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This Article is From Sep 30, 2020

सरकार ने जारी की अनलॉक-5 की गाइडलाइंस, 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमाघर

कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण की वजह से देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक करने की प्रक्रिया के पांचवे चरण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

नई दिल्ली:

कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण की वजह से देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय (Home Ministry Guidelines) द्वारा अनलॉक करने की प्रक्रिया के पांचवे चरण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. अनलॉक-5 (Unlock5) के अंतर्गत, एक अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघर, थियेटर और मल्टिप्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है. इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है. वहीं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्सपर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है, हालांकि, आम लोगों के लिए अभी स्विमिंग पूल बंद रखा गया है.

Unlock 5: स्कूलों को खोलने पर 15 अक्टूबर के बाद निर्णय ले सकेंगे राज्य, अभिभावकों की मंजूरी जरूरी

कोरोनावायरस से संबंधित प्रतिबंधों के हटाने के लिए अगले चरण की घोषणा कर दी गई है. स्कूल और कॉलेजों को 15 अक्टूबर से खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन केंद्र ने कहा है कि राज्यों और संस्थानों पर ही यह आखिरी फैसला होगा. हालांकि, ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगे. Unlock5 गाइडलाइन्स में कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह तय कर सकते हैं कि वे 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलना चाहते हैं या नहीं. गृह मंत्रालय ने कहा, "निर्णय संबंधित स्कूल / संस्थान प्रबंधन के परामर्श से लिया जाएगा."

सरकार ने कहा कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा, हालांकि, शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहना चाहिए. "जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, और कुछ छात्र फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है." 

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सरकार ने कहा है कि "छात्रों को केवल अभिभावकों की लिखित सहमति के साथ स्कूलों / संस्थानों में बुलाया जा सकता है. ये पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए. 

सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को कहा है. स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने से पहले सुरक्षा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है.  

मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFO) द्वारा जारी किया जाएगा. 

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