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This Article is From Dec 14, 2020

राज्यसभा चुनाव को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने SC में किया बचाव, कांग्रेस नेता की अपील पर आज सुनवाई

कांग्रेस नेता गौरव हेमंतभाई पंड्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनोती दी है, जिसमें कोर्ट ने पांडेय की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने मांग की है कि एस जयशंकर का चुनाव रद्द किया जाए क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया का दुरुपयोग" कर चुनाव जीता है.

राज्यसभा चुनाव को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने SC में किया बचाव, कांग्रेस नेता की अपील पर आज सुनवाई
कांग्रेस ने एस. जयशंकर के राज्यसभा चुनाव पर आपत्ति जताई थी और SC में याचिका डाली थी. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

विदेश मंत्री एस जयशंकर (MEA S. Jaishankar) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर गुजरात से हुए अपने राज्यसभा चुनाव (Rajyasabha Election) का बचाव किया है. विदेशमंत्री ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई वोटिंग की प्रक्रिया किसी भी कानून या संवैधानिक प्रावधान को नहीं तोड़ती है. बता दें कि उनके चुनाव को लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव हेमतंभाई पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. 

इस याचिका के खिलाफ दाखिल अपने हलफनामे में एस जयशंकर ने यह भी कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता की अपील 'तथ्यों की गलत व्याख्या और कानून की गलत समझ' पर आधारित है. 

दरअसल, गौरव हेमंतभाई पंड्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनोती दी है, जिसमें कोर्ट ने पांडेय की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने मांग की है कि एस जयशंकर का चुनाव रद्द किया जाए क्योंकि उन्होंने 'प्रक्रिया का दुरुपयोग' कर चुनाव जीता है. शीर्ष अदालत ने इसपर उन्हें नोटिस भेजा था. आज सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा. 

बता दें कि चुनाव आयोग ने मई, 2019 में अमित शाह और स्मृति ईरानी की खाली हुई राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग वोटिंग कराई थी, जिसमें दोनों सीटों की वोटिंग पर बीजेपी की जीत हुई थी. अगर दोनों सीटों पर एक साथ वोटिंग हुई होती तो कांग्रेस को एकल हस्तांतरणीय वोट (single transferable vote) के आधार पर एक सीट मिल जाती. इसे ही लेकर कांग्रेस उम्मीदवार ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

Video: किसान आंदोलन पर SC में याचिका, 16 दिसंबर को सुनवाई

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