मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो इस केस में रोजाना सुनवाई करेगा. अदालत ने कहा कि इस संबंध में वो अगले महीने सुनवाई की तारीख तय करेगी. कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि वो इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें व बहस की समय सीमा दाखिल करें. अदालत ने कहा कि सभी कांफ्रेस कर तय करें. अदालत किसी सोमवार से सुनवाई शुरू करके पूरे हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं.
पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. मराठा पर आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि रोक का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे. दरअसल महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी प्रदान किए गए आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी में संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50% कैप का उल्लंघन हुआ है.
मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ''इस मामले को वर्चुअल सुनवाई के जरिए सुना नहीं किया जा सकता है. इसके लिए खुली अदालत में शारीरिक रूप से सुनवाई की जाए.'' सुप्रीम कोर्ट अगले बुधवार को इस पहलू को सुनने के साथ-साथ इस साल मराठा कोटा लागू करने पर अंतरिम राहत के लिए याचिका पर सुनवाई कर आदेश जारी करेगा. सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को तय करेगा कि इस साल के लिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण दिया जाए या नहीं.
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