
मालेगांव धमाके की तस्वीर (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक आरोपी रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मेजर रमेश उपाध्याय की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है. मालेगांव धमाके के एक आरोपी उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी. निसार अहमद ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी.
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेना के रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय को जमानत दे दी थी. रिटायर मेजर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं. इस मामले के अन्य प्रमुख आरोपियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की.
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पिछले साल नवंबर में निचली अदालत ने उपाध्याय की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी. उन्होंने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या उपाध्याय की भूमिका मामले के मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल शशिकांत पुरोहित से ज्यादा बड़ी थी? पुरोहित को अगस्त में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
VIDEO: अन्य आरोपी कर्नल पुरोहित को मिली जमानत
उपाध्याय के वकील ने इससे इन्कार किया. उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने 19 सितंबर को मामले के दो अन्य आरोपियों सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को समानता के आधार पर जमानत दी है.
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेना के रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय को जमानत दे दी थी. रिटायर मेजर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं. इस मामले के अन्य प्रमुख आरोपियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की.
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पिछले साल नवंबर में निचली अदालत ने उपाध्याय की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी. उन्होंने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या उपाध्याय की भूमिका मामले के मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल शशिकांत पुरोहित से ज्यादा बड़ी थी? पुरोहित को अगस्त में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
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उपाध्याय के वकील ने इससे इन्कार किया. उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने 19 सितंबर को मामले के दो अन्य आरोपियों सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को समानता के आधार पर जमानत दी है.
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