महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में अजीत पवार (Ajit Pawar) समेत सभी आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. मामले की जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 6 आरोपियों की FIR के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जांच एजेंसी हाईकोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना जांच जारी रखेगी. कोर्ट ने कहा कि जांच सही और पारदर्शी होनी चाहिए. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए अजीत पवार और अन्य 6 लोगों की SLP को खारिज कर दिया.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि 45 आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है. लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में अब तक चार्जशीट नहीं हुई है. रंजीत कुमार ने कहा क्रिमिनल मैटर में पीआईएल न दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है. ये पीआईएल सुनवाई योग्य नहीं है. 1600 पेज की डायरी है. उसे पेश करना चाहिए था. हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. अमरीश शिवराज पंडित, आनंद राव समेत 6 लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. दअरसल 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) को एनसीपी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और 70 से अधिक लोगों के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने को कहा था. इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
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