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This Article is From Jun 07, 2012

चिदंबरम को हाईकोर्ट से करारा झटका, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

चेन्नई: वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से पी चिदंबरम के सांसद चुने जाने के खिलाफ एआईएडीएमके नेता राजा कनाप्पन द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करने के लिए दी गई गृहमंत्री की याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते है।

चिदंबरम 2009 के लोकसभा चुनाव में शिवगंगा सीट से 3354 वोट से जीते थे। चिदंबरम से कम वोटों के फासले से हारने के बाद राजा कन्नापन ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया था और दोबारा गिनती करवाने की मांग की थी। इस चुनाव में चिदंबरम को 3 लाख 34,348 और राजा कन्नापन को 3 लाख 30,994 वोट मिले थे।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने चिदंबरम का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस का कहना है कि इस्तीफा मांगना बीजेपी का रोज का काम हो गया है।

वहीं जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी चिदंबरम को सरकार से बाहर करने की मांग की है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके अध्यक्ष जयललिता ने भी कहा है कि अगर चिदंबरम इस्तीफा न दें तो उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जयललिता की मांग राजनीतिक है।

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Madras HC On Chidambaram, P Chidambaram, चिदंबरम पर मद्रास हाईकोर्ट, पी चिदंबरम