किरण बेदी को SC से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया कि केंद्र सरकार की ओर से नामित तीन विधायकों को विधानसभा में आने और काम करने दें.

किरण बेदी को SC से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया कि केंद्र सरकार की ओर से नामित तीन विधायकों को विधानसभा में आने और काम करने दें. कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें तीनों विधायकों के नामांकन को सही ठहराया गया था. 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट उन तीनों विधायकों के एकतरफा नामांकन को चुनौती देने वाली पुडुचेरी सरकार की अपील सुनने की राज़ी हो गया है. तीन हफ्ते बाद सुनवाई होगी. पुडुचेरी कांग्रेस ने LG  द्वारा तीन विधायकों के नामांकन में राज्य की चुनी हुई सरकार से मशविरा ना करने को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने इसे गैरकानूनी ठहराया और कहा कि कैबिनेट की सलाह से ही इन्हें नामित किया जा सकता है, तो विधायकों की ओर से पेश AG के के वेणुगोपाल और मुकुल रोहतगी ने कहा कि उपराज्यपाल के पास से अधिकार मौजूद हैं. 
 


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