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This Article is From Jun 05, 2020

कर्नाटक सरकार ने कहा- सरकारी दस्तावेजों में "दलित" शब्द के इस्तेमाल करने से बचे

कर्नाटक सरकार ने सभी विभागों और अधिकारियों से कहा है कि सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सदस्यों के लिए " दलित" नाम का इस्तेमाल करने से बचें.

कर्नाटक सरकार ने कहा- सरकारी दस्तावेजों में "दलित" शब्द के इस्तेमाल करने से बचे
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (फाइल फोटो)
बेंगलुरु:

कर्नाटक सरकार ने सभी विभागों और अधिकारियों से कहा है कि सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सदस्यों के लिए " दलित" नाम का इस्तेमाल करने से बचें. एक सरकारी परिपत्र में इस संबंध में निर्देश दिया गया है. परिपत्र में कहा गया है कि अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द ''शेड्यूल्ड कास्ट'' है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को दर्शाने के लिए अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसका उपयुक्त अनुवाद इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित है.

यह परिपत्र 20 मई को जारी किया गया है और इसमें 2018 के केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लेख किया गया है. यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के आदेश के संदर्भ में जारी किए गए थे. आदेश में कहा गया था, " केंद्र सरकार / राज्य सरकार और उसके अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए "दलित" नाम का उपयोग करने से बचेंगे, क्योंकि इसका संविधान या कानून में उल्लेख नहीं मिलता है. 

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