कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो)
हैदराबाद:
जेएनयू विवाद के सिलसिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी सहित नौ लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
जनार्दन गौड़ नाम के एक वकील की शिकायत पर एक स्थानीय अदालत की ओर से दिए गए आदेश के आधार पर राहुल, केजरीवाल, येचुरी, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और अजय माकन, भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डी राजा, जदयू महासचिव केसी त्यागी, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और जेएनयू के शोधार्थी उमर खालिद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एलबी नगर के पुलिस उपायुक्त तफसीर इकबाल ने रविवार को बताया, 'यह दिल्ली के जेएनयू से जुड़ा और अदालत की ओर से भेजा गया मामला है। अदालत के निर्देश पर आईपीसी की धारा 124-ए के तहत शनिवार को राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार एवं अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया।'
इकबाल ने बताया, इसे दिल्ली में संबंधित पुलिस थाने को भेजा जाएगा। हम अधिकार क्षेत्र के बाबत कानूनी राय लेने की प्रक्रिया में हैं।' अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख तय की है।
अपनी याचिका में गौड़ ने कहा था कि राहुल और अन्य नेता जानते थे कि दिल्ली पुलिस ने कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है, लेकिन इसके बावजूद वे जेएनयू परिसर गए और जानबूझकर उनका समर्थन किया, लिहाजा यह 'देशद्रोह की तरह' है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
जनार्दन गौड़ नाम के एक वकील की शिकायत पर एक स्थानीय अदालत की ओर से दिए गए आदेश के आधार पर राहुल, केजरीवाल, येचुरी, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और अजय माकन, भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डी राजा, जदयू महासचिव केसी त्यागी, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और जेएनयू के शोधार्थी उमर खालिद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एलबी नगर के पुलिस उपायुक्त तफसीर इकबाल ने रविवार को बताया, 'यह दिल्ली के जेएनयू से जुड़ा और अदालत की ओर से भेजा गया मामला है। अदालत के निर्देश पर आईपीसी की धारा 124-ए के तहत शनिवार को राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार एवं अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया।'
इकबाल ने बताया, इसे दिल्ली में संबंधित पुलिस थाने को भेजा जाएगा। हम अधिकार क्षेत्र के बाबत कानूनी राय लेने की प्रक्रिया में हैं।' अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख तय की है।
अपनी याचिका में गौड़ ने कहा था कि राहुल और अन्य नेता जानते थे कि दिल्ली पुलिस ने कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है, लेकिन इसके बावजूद वे जेएनयू परिसर गए और जानबूझकर उनका समर्थन किया, लिहाजा यह 'देशद्रोह की तरह' है।
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