किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में एक किसान की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया है.दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़ित किसान के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट का किसी एक्सपर्ट से परीक्षण करवाने के लिए समय दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पीड़ित परिवार वालों को घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाने का भी आदेश दिया है.दिल्ली हाइकोर्ट 26 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट मृतक नवरीत सिंह के दादा हरदीप की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कहा गया था कि नवरीत की मौत सिर पर गोली लगने से हुई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान मारे गए 25 वर्षीय किसान की मूल एक्स-रे प्लेट और पोस्टमार्टम का वीडियो दिल्ली पुलिस को मुहैया कराने का निर्देश दिया है. जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि दोनों मूल दस्तावेज पांच मार्च को दोपहर दो बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारी के हवाले किया जाए और जांच अधिकारी सुरक्षित स्थान पर इसे संभालकर रखेंगे.
हालांकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया था कि 25 वर्षीय किसान के शरीर पर कहीं भी बंदूक की गोली के जख्म नहीं मिले हैं. दोनों राज्यों की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला अस्पताल द्वारा दी गई पोस्टमॉर्टम और एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही है. रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया बताया गया है कि मृतक के शरीर पर बंदूक की गोली के कोई निशान नहीं थे.दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना की वजह से सिर पर चोट लगने के कारण युवा किसान की मौत हो गई.
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