फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच के प्रमुख मुकेश मीणा द्वारा अदालत की अवमानना के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से दाखिल एक याचिका में मीणा पर अदालत की अवमानना का आरोप लगा था जिसके बाद कोर्ट ने मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और मीणा से स्वयं अदालत में पेश होने को कहा था।
कोर्ट ने मीणा से पूछा था कि उन्होंने एसडीएम डिफेन्स कॉलोनी की तरफ से रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए 2 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की। साथ ही यह भी कि आखिर मीणा ने ACB दफ्तर से पुराना एसएचओ हटाकर नया क्यों लगाया? क्योंकि दिल्ली सरकार की दलील थी कि एंटी करप्शन ब्रांच में कोई भी नियुक्ति डायरेक्टर विजिलेंस के आदेश से ही की जा सकती है। कोर्ट ने मीणा से लिखित में जवाब माँगा था जिस पर आज सुनवाई होगी।
कोर्ट ने मीणा से पूछा था कि उन्होंने एसडीएम डिफेन्स कॉलोनी की तरफ से रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए 2 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की। साथ ही यह भी कि आखिर मीणा ने ACB दफ्तर से पुराना एसएचओ हटाकर नया क्यों लगाया? क्योंकि दिल्ली सरकार की दलील थी कि एंटी करप्शन ब्रांच में कोई भी नियुक्ति डायरेक्टर विजिलेंस के आदेश से ही की जा सकती है। कोर्ट ने मीणा से लिखित में जवाब माँगा था जिस पर आज सुनवाई होगी।
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