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This Article is From Mar 17, 2011

ईडी की 4 दिन की हिरासत में भेजा गया हसन अली

New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने पुणे के घोड़ा फार्म मालिक हसन अली खान को गुरुवार को चार दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजने के साथ ही निचली अदालत के न्यायाधीश की खिंचाई की जिन्होंने उसे :खान: धन शोधन के मामले में हिरासत में लेने की याचिका खारिज करते हुए जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की पीठ ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने जिस तरह से निदेशालय के दावे को खारिज किया और खान को जमानत देने के साथ ही काफी विस्तृत आदेश दिया वह काफी परेशान करने वाला है। उच्चतम न्यायालय ने शुरू में खान:53: को निदेशालय की 72 घंटे की रिमांड में दिया था लेकिन महान्यायवादी गोपाल सुब्रमण्यम की ओर से किये गए अनुरोध के बाद उसने इसे बढ़ाकर चार दिन कर दिया।पीठ ने कहा, जिस तरह से कार्यवाही की गई, उससे हम काफी परेशान हैं। सुनवाई अदालत के खान को जमानत देने के फैसले पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने पूछा, विद्वान न्यायाधीश ने इतना कुछ क्यों लिखा? शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए सुनवाई अदालत के फैसले पर वह रोक लगा रही है। पीठ ने कहा, विद्वान न्यायाधीश के दिए फैसले ने असाधारण स्थिति पैदा कर दी जिससे जांच पर बुरा असर पड़ सकता है। असाधारण स्थिति, मामले की जटिलता और इसका सतर देखते हुए हम फैसले पर रोक लगाने को उपयुक्त मानते हैं। इससे पहले ईडी की ओर से जबर्दस्त पक्ष रखते हुए सोलिसिटर जनरल ने दलील दी कि सुनवाई अदालत के न्यायाधीश ने दलीलों से परे जाकर खान को जमानत दे दी जबकि ना ही आरोपी और ना ही उनके वकील ने इसका अनुरोध किया था। उन्होंने रेखांकित किया कि ईडी ने हिरासत में पूछताछ के लिए रिमांड के लिए आवेदन दिया था जबकि न्यायाधीश ने खान को जमानत दे दी। सोलिसिटर जनरल ने दावा किया कि ईडी के पास खान के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं जिससे यह जाहिर होता है कि कई विदेशी बैंकों में उसने अकूत काला धन जमा कर रखा है। सोलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया कि खान ने एक स्विस बैंक से 60,000 डॉलर निकाला और इस आरोप के प्रमाण में स्विस आधिकारिक सूत्रों का हवाला दिया। मुंबई की एक अदालत ने 11 मार्च को खान को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ईडी की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि एजेंसी ने इस बाबत पर्याप्त सबूत नहीं दिए। खान के खिलाफ ईडी की जांच के अलावा आयकर विभाग से 70,000 करोड़ के कर को लेकर नोटिस भी मिली है। उच्चतम न्यायालय द्वारा खान की हिरासत में पूछताछ सुनिश्चित नहीं कर पाने के लिए ईडी की खिंचाई करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने खान को 7 मार्च को गिरफ्तार किया था लेकिन सुनवाई अदालत ने उसे रिहा कर दिया।

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