अहमदाबाद:
गुजरात दंगों मामलों में ज़किया जाफ़री को अदालत से झटका लगा है। अदालत ने विरोध अर्ज़ी दायर करने की मियाद बीतने के अब अर्जी स्वीकारने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अब जकिया ने अर्जी दायर करने का अधिकार खो दिया है। अदालत ने कहा कि कई बार निर्देश के बावजूद जकिया की ओर से कोई भी अर्जी दायर नहीं की गई। यह अर्जी क्लोज़र रिपोर्ट पर दी जानी थी।
अदालत ने कहा कि समय बीत जाने के कारण जाकिया जाफरी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका नहीं दायर कर सकतीं हैं।
ज़किया ने अदालत से और वक़्त मांगा था। उनके वकील का कोर्ट में तर्क था कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर केस दायर कर रही हैं और इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अपील करेंगी।
अदालत ने कहा कि समय बीत जाने के कारण जाकिया जाफरी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका नहीं दायर कर सकतीं हैं।
ज़किया ने अदालत से और वक़्त मांगा था। उनके वकील का कोर्ट में तर्क था कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर केस दायर कर रही हैं और इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अपील करेंगी।
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