विज्ञापन
This Article is From Sep 25, 2018

तीन तलाक पर सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

समस्त केरल जमियत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके तीन तलाक अध्यादेश को अंसवैधानिक करार देने की मांग की गई

तीन तलाक पर सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
प्रतीकात्मक फोटो.
  • याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश मनमाना और भेदभावपूर्ण
  • समानता के अधिकार और जीने के अधिकार का हनन करता है
  • गत 19 सितंबर को कैबिनेट में तीन तलाक अध्यादेश को नोटिफाई किया गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली: तीन तलाक को लेकर सरकार के अध्यादेश का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. समस्त केरल जमियत उलेमा ने यह याचिका दाखिल की है.

याचिका में तीन तलाक अध्यादेश को अंसवैधानिक करार देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि यह अध्यादेश मनमाना और भेदभावपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि यह अध्यादेश समानता के अधिकार और जीने के अधिकार का हनन करता है. इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जाना चाहिए.

VIDEO : कांग्रेस ने कहा- महिला के भरण-पोषण की जिम्मेदारी किसकी 

गौरतलब है कि गत 19 सितंबर को ही कैबिनेट में तीन तलाक अध्यादेश को नोटिफाई किया गया था. राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com