तीन तलाक पर सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

समस्त केरल जमियत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके तीन तलाक अध्यादेश को अंसवैधानिक करार देने की मांग की गई

तीन तलाक पर सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  • याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश मनमाना और भेदभावपूर्ण
  • समानता के अधिकार और जीने के अधिकार का हनन करता है
  • गत 19 सितंबर को कैबिनेट में तीन तलाक अध्यादेश को नोटिफाई किया गया
नई दिल्ली:

तीन तलाक को लेकर सरकार के अध्यादेश का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. समस्त केरल जमियत उलेमा ने यह याचिका दाखिल की है.
 
याचिका में तीन तलाक अध्यादेश को अंसवैधानिक करार देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि यह अध्यादेश मनमाना और भेदभावपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि यह अध्यादेश समानता के अधिकार और जीने के अधिकार का हनन करता है. इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जाना चाहिए.

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गौरतलब है कि गत 19 सितंबर को ही कैबिनेट में तीन तलाक अध्यादेश को नोटिफाई किया गया था. राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.


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