फाइल फोटो
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने 2जी घोटाले से जुड़े एक मामले में विशेष अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में आज चुनौती दी. विशेष अदालत ने 2जी घोटाले से जुड़े इस मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोई को बरी कर दिया था. विशेष अदालत ने इन दोनों के साथ ही 17 अन्य लोगों को भी पिछले साल 21 दिसंबर को बरी किया. इनमें द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, एसटीपीएल के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स के आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी तथा कलईगनार टीवी के निदेशक पी अमृतन और शरद कुमार शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: राजा ने कंपनियों को नाजायज लाभ पहुंचाने की साजिश रची : 2जी घोटाले पर ईडी
ईडी ने आरोपपत्र में कहा था कि एसटीपीएल ने डीएमके के चैनल कलाईगनार टीवी के प्रवर्तकों को 200 करोड़ रुपये से अधिक धन दिया था. विशेष अदालत ने उसी दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो के 2जी मामले में भी राजा और कनिमोई समेत अन्य लोगों को बरी कर दिया था.
VIDEO: 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल- इतने अहम मामले में जांच पूरी क्यों नहीं हो पाई
सीबीआई का आरोप था कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं के चलते सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
यह भी पढ़ें: राजा ने कंपनियों को नाजायज लाभ पहुंचाने की साजिश रची : 2जी घोटाले पर ईडी
ईडी ने आरोपपत्र में कहा था कि एसटीपीएल ने डीएमके के चैनल कलाईगनार टीवी के प्रवर्तकों को 200 करोड़ रुपये से अधिक धन दिया था. विशेष अदालत ने उसी दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो के 2जी मामले में भी राजा और कनिमोई समेत अन्य लोगों को बरी कर दिया था.
VIDEO: 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल- इतने अहम मामले में जांच पूरी क्यों नहीं हो पाई
सीबीआई का आरोप था कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं के चलते सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.