2जी घोटाला: राजा और कनिमोई को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचा ED

प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने 2जी घोटाले से जुड़े एक मामले में विशेष अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में आज चुनौती दी.

2जी घोटाला: राजा और कनिमोई को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचा ED

फाइल फोटो

खास बातें

  • राजा और कनिमोई को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचा ED
  • विशेष अदालत ने दोनों को किया था बरी
  • 17 अन्य लोगों को भी पिछले साल 21 दिसंबर को बरी किया गया था
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने 2जी घोटाले से जुड़े एक मामले में विशेष अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में आज चुनौती दी. विशेष अदालत ने 2जी घोटाले से जुड़े इस मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोई को बरी कर दिया था. विशेष अदालत ने इन दोनों के साथ ही 17 अन्य लोगों को भी पिछले साल 21 दिसंबर को बरी किया. इनमें द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, एसटीपीएल के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स के आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी तथा कलईगनार टीवी के निदेशक पी अमृतन और शरद कुमार शामिल हैं. 

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ईडी ने आरोपपत्र में कहा था कि एसटीपीएल ने डीएमके के चैनल कलाईगनार टीवी के प्रवर्तकों को 200 करोड़ रुपये से अधिक धन दिया था. विशेष अदालत ने उसी दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो के 2जी मामले में भी राजा और कनिमोई समेत अन्य लोगों को बरी कर दिया था. 

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सीबीआई का आरोप था कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं के चलते सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.


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