तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में 5 अलग-अलग स्थानों पर की गई छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रीत कुमार अग्रवाल को धनशोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है. इस मामले की शुरुआत डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) कोलकाता द्वारा की गई जांच के आधार पर की गई थी. यह मामला घरेलू क्षेत्र में "गोल्ड ज्वैलरी" के डायवर्जन से संबंधित था, जबकि ये ज्वैलरी निर्यात के लिए थी.
एमएमटीसी / स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डायमंड इंडिया लिमिटेड जैसी नामी एजेंसियों से उक्त आरोपी व्यक्तियों द्वारा ड्यूटी फ्री सोना लिया गया और घरेलू क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों को सीमा शुल्क की ड्यूटी से बचने के लिए यह अवैध रूप से बेचा जा रहा था.
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DRI इंटरलिया द्वारा की गई जांच से पता चला है कि घरेलू क्षेत्र में अभियुक्तों द्वारा 250 किलो सोना इसी तरह डाइवर्ट किया गया है, जिसका कस्टम शुल्क नहीं दिया गया. DRI ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी.
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ED द्वारा की गई तलाशी के दौरान दस्तावेजों, कीमती सामानों और रिकॉर्ड्स को बरामद किया गया और जब्त किया गया. जोकि आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर हवाला लेनदेन को भी दर्शाता है. यह भी पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर संपत्ति अर्जित की है. आगे की जांच जारी है.
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