प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ED ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ED ने कहा कि मामले की जांच अभी भी चल रही है. डीके शिवकुमार प्रभावशाली व्यक्ति हैं. वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. ED ने कहा कि वे गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को जमानत दी थी.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जमानत दे दी. जमानत 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी गई. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें देश से बाहर नहीं जाने के लिए कहा. कोर्ट ने साथ ही कहा है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि जब भी जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाए आना होगा. बता दें, डीके शिवकुमार को 3 सितम्बर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.
तिहाड़ जेल से बाहर आते ही डीके शिवकुमार ने दिया बड़ा बयान, कहा - मेरे लिए जिसने भी...
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार से बुधवार को तिहाड़ जेल पहुंचकर मुलाकात की थी और उनके प्रति एकजुटता प्रकट की थी. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, सोनिया सुबह करीब नौ बजे तिहाड़ जेल पहुंचीं थीं. एक सूत्र ने बताया कि सोनिया ने कर्नाटक के इस वरिष्ठ कांग्रेस नेता की खैरियत जानी और कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है. सोनिया ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से भी तिहाड़ जेल पहुंचकर मुलाकात की थी.
VIDEO : डीके शिवकुमार को हाईकोर्ट से मिली जमानत
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