
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की तरफ से दिल्ली सरकार को राहत नहीं मिली है. अदालत ने प्राइवेट अस्पतालों में ICU बेड रिज़र्व करने के फैसले से रोक हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है.इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है.9 अक्टूबर को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी. बताते चले कि दिल्ली NCR में बढ़ते कोरोना मामलों और बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ICU बेड्स की किल्लत के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में उनकी कुल क्षमता के 80% ICU बेड्स कोरोना मरीज़ों के लिए रिज़र्व करने का आदेश दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर करके सिंगल बेंच के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी.दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर तुरंत राहत देने से इनकार किया और सभी पक्षों को नोटिस जारी करके अगली तारीख 9 अक्टूबर तय की है.
दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती COVID-19 मरीज़ों में से एक-तिहाई बाहरी : सूत्र
बताते चले कि देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है.भारत में COVID-19 मरीज़ों का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच गया है. कोरोना संक्रमण के 60 लाख मामले रिपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा देश भारत बन गया है. अमेरिका पहला देश है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में 82,170 मामले सामने आए. इसी के साथ कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 60,74,702 हो गई है. वहीं, पिछले 24 घंटों यानी एक दिन में 1,039 लोगों की वायरस की वजह से मौत हुई है. अब तक कुल 95542 लोगों की जान जा चुकी है.
VIDEO:दिल्ली में कोरोना का बढ़ता दायरा, प्राइवेट अस्पतालों के ICU में जगह नहीं
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