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This Article is From Jul 12, 2016

उमर अब्दुल्ला की पत्नी से बंगला खाली कराने के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे, केंद्र को नोटिस

उमर अब्दुल्ला की पत्नी से बंगला खाली कराने के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे, केंद्र को नोटिस
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला से दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कराने के केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल 28 जुलाई तक स्थगनादेश लागू कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र और जम्मू कश्मीर को सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

दरअसल, पायल अब्दुल्ला ने याचिका लगाई थी कि दिल्ली के 7, अकबर रोड स्थित टाइप-8 बंगले को सुरक्षा कारणों से उनसे खाली न कराया जाए।

यह बंगला वर्ष 1999 में उमर अब्दुल्ला को अलॉट किया गया था, जब वह केंद्रीय मंत्री बने थे, और बाद में भी जब वह मंत्री नहीं रहे, उनसे यह बंगला सुरक्षा कारणों से खाली नहीं करवाया गया था। पायल और उनके दो बेटे फिलहाल दिल्ली के इसी बंगले मे रह रहे हैं।

पायल ने याचिका में कहा है कि उन्हें ज़ेड-प्लस सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें करीब 94 सुरक्षाकर्मी रहते हैं, और अगर टाइप-8 को बदला जाता है तो फिर इतने सुरक्षाकर्मियों के लिए छोटे बंगले में रहना मुश्किल होगा।

केंद्र सरकार ने इस आधार पर उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया था कि अब उमर अब्दुल्ला सरकार में नहीं हैं।

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