हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की रोकथाम को लेकर जारी पाबंदियों को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है. प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन (Haryana Lockdown) आगे बढ़ाया गया है. इस बार ऑड-ईवन फॉर्मूले को बंद किया गया है, वहीं राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस एक हफ्ते की अवधि में रियायतें बढ़ाई गई हैं.
राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार, बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोली जा सकेंगी. गली-मोहल्लों की स्टैंड अलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किराना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी. सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है. इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी.
निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा. इसी प्रकार से सभी हिदायतों को सख्ती से पालन के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे.
होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है. होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है.
धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे. धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे. शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी.
VIDEO: हरियाणा में आज से खुले होटल, लेकिन बरतनी होंगी सावधानियां
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं