
पुलिस ने अदालत में कहा था कि रामवृक्ष मर चुका है
मथुरा:
मथुरा की एक अदालत ने मंगलवार को पुलिस को नोटिस जारी कर कहा कि वह जवाहर बाग के अतिक्रमणकारियों के नेता रामवृक्ष यादव की डीएनए रिपोर्ट सौंपे, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि वह मारा जा चुका है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वीएस त्रिपाठी ने यह आदेश 2011 के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में रामवृक्ष एक आरोपी था और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
अभियोजन ने कहा कि 10 मार्च 2011 को रामवृक्ष और उसके सहयोगियों की बाबा जय गुरुदेव पेट्रोल पंप के कर्मियों से झड़प हुई थी, क्योंकि वे उसे एक रुपये में 40 लीटर पेट्रोल नहीं बेच रहे थे।
मामले में हाईवे पुलिस थाने में रामवृक्ष और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। क्योंकि ये लोग अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
पुलिस ने अदालत में कहा था कि रामवृक्ष मर चुका है। इसके बाद अदालत ने उससे कहा कि वह विसरा की डीएनए जांच कराए और इसका मिलान रामवृक्ष के परिवार के सदस्यों से करे। मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वीएस त्रिपाठी ने यह आदेश 2011 के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में रामवृक्ष एक आरोपी था और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
अभियोजन ने कहा कि 10 मार्च 2011 को रामवृक्ष और उसके सहयोगियों की बाबा जय गुरुदेव पेट्रोल पंप के कर्मियों से झड़प हुई थी, क्योंकि वे उसे एक रुपये में 40 लीटर पेट्रोल नहीं बेच रहे थे।
मामले में हाईवे पुलिस थाने में रामवृक्ष और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। क्योंकि ये लोग अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
पुलिस ने अदालत में कहा था कि रामवृक्ष मर चुका है। इसके बाद अदालत ने उससे कहा कि वह विसरा की डीएनए जांच कराए और इसका मिलान रामवृक्ष के परिवार के सदस्यों से करे। मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)