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राजपाल यादव को आया गुस्सा, क्या 9 करोड़ के लिए जज के सामने रोए थे एक्टर, दिया जवाब- ऐसा कुछ नहीं हुआ

राजपाल यादव ने 9 करोड़ रुपये के कर्ज मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी जज के सामने रोया नहीं और न ही कोर्ट में यह कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं.

राजपाल यादव को आया गुस्सा, क्या 9 करोड़ के लिए जज के सामने रोए थे एक्टर, दिया जवाब- ऐसा कुछ नहीं हुआ
राजपाल यादव को आया गुस्सा

कॉमेडी के लिए मशहूर अभिनेता राजपाल यादव ने 9 करोड़ रुपये के कर्ज मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी जज के सामने रोया नहीं और न ही कोर्ट में यह कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं. राजपाल के मुताबिक सोशल मीडिया पर जो कहानियां फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना सच्चाई जाने किसी भी खबर पर भरोसा न करें और अफवाहों से दूर रहें.

जज के सामने रोने की खबरों पर दिया जवाब

आईएएनएस से खास बातचीत में राजपाल यादव ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी बातें कही जा रही हैं, वे काल्पनिक हैं. उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया की झूठी कहानियों पर भरोसा मत कीजिए. कुछ लोग बिना सच्चाई जाने बातें फैला रहे हैं.” राजपाल ने हंसते हुए कहा कि अगर कोई उनके चेहरे को देखे तो वहां सिर्फ हंसी दिखनी चाहिए, आंसू नहीं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस तरह की खबरें फैलाकर अपना काम चला रहे हैं, लेकिन वे सभी का सम्मान करते हैं.

मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री और परिवार का मिला साथ

राजपाल यादव ने यह भी बताया कि इस कठिन समय में फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनका साथ दिया. हालांकि उन लोगों के नाम सोशल मीडिया पर सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने निजी तौर पर मदद की. उन्होंने कहा कि परिवार का साथ उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है. परिवार और करीबियों के समर्थन की वजह से वह इस मुश्किल दौर को मजबूती से झेल पा रहे हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

राजपाल यादव को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से चेक बाउंस मामले में 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है. उन्हें अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए शाहजहांपुर जाना है, इसी वजह से यह राहत दी गई. सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया कि 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने उनका पासपोर्ट भी जमा करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.

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