यह ख़बर 29 जनवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

बिहार के संपत्ति जब्त कानून को अपनाएगी सीबीआई

खास बातें

  • केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिहार में भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जब्त करने वाले विशेष कानून को न केवल सराहा है बल्कि इसे अपनाने की तैयारी भी कर रहा है।
पटना:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिहार में भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जब्त करने वाले विशेष कानून को न केवल सराहा है बल्कि इसे अपनाने की तैयारी भी कर रहा है।

बिहार निगरानी ब्यूरो (विजिलेंस) के एक अधिकारी के अनुसार इस कानून की खूबियों के आधार पर सीबीआई एक मसौदा तैयार कर सम्बद्ध मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार की ही तरह सीबीआई भी भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती है।

'बिहार ने नया कानून बनाकर संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया' पर चर्चा के लिए पिछले दिनों सीबीआई के अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें बिहार विजिलेंस ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर ने हिस्सा लिया था। ठाकुर ने शनिवार को बताया कि सीबीआई ऐसे मामलों में जिस कानून को अपनाती है वह बहुत जटिल और लम्बा है। वह कहते हैं कि बिहार में भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया से सीबीआई बेहद प्रभावित है। उन्होंने बताया कि बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के तहत यह प्रावधान है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई के दौरान सरकार आरोपी की संपत्ति को जब्त कर उसका इस्तेमाल कर सकती है।

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उल्लेखनीय है कि नया कानून लागू होने के बाद राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी तथा एक लिपिक के घर और जमीन को जब्त कर चुकी है। इन मकानों में सरकार ने विद्यालय खोल दिए हैं जहां छात्र पढ़ रहे हैं।