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This Article is From Apr 08, 2022

आकार पटेल vs CBI: लुकआउट सर्कुलर रद्द करने को चुनौती देने पर पटेल ने दायर की अवमानना याचिका

सीबीआई के इस कदम के खिलाफ आकार पटेल भी कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने सीबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है. पटेल ने कल शाम ट्वीट कर जानकारी दी थी कि अदालत से राहत मिलने के बावजूद उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोक दिया गया. 

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आकार पटेल vs CBI: लुकआउट सर्कुलर रद्द करने को चुनौती देने पर पटेल ने दायर की अवमानना याचिका
सीबीआई के इस कदम के खिलाफ आकार पटेल ने अवमानना याचिका दाखिल की है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने एमनेस्टी इंडिया (Amnesty India) के पूर्व प्रमुख आकार पटेल (Aakar Patel) के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (Lookout Circular) को रद्द करने के दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय जांच एजेंसी आज सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी.

सीबीआई के इस कदम के खिलाफ आकार पटेल भी कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने सीबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है. पटेल ने आरोप लगाया है कि अदालती आदेश होने के बावजूद सीबीआई उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और उन्हें उड़ान भरने से रोक रही है. पटेल ने कल शाम ट्वीट कर जानकारी दी थी कि अदालत से राहत मिलने के बावजूद उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोक दिया गया.

एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद आकार पटेल ने एक ट्वीट के जरिये इस बारे में जानकारी दी थी और जिसमें कहा था कि फिर से इमिग्रेशन पर रोक दिया गया है. सीबीआई ने मुझे लुकआउट सर्कुलर से बाहर नहीं किया है. 

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दिल्‍ली की विशेष कोर्ट द्वारा गुरुवार को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) मामले में पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को तुरंत वापस लेने के आदेश के बाद उन्‍होंने यह ट्वीट किया. एक दूसरे ट्वीट में उन्‍होंने लिखा, 'बेंगलुरू एयरपोर्ट पर आव्रजन की ओर से कहा गया कि सीबीआई में कोई उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है.

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत की ओर से सीबीआई को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के प्रमुख रह चुके आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को वापस लेने और उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया गया था. 

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साथ ही अदालत ने कहा था कि सीबीआई निदेशक पटेल को 'लिखित में माफी' मांगकर अपने अधीनस्थ की ओर से चूक को स्वीकार करें. अदालत ने कहा था कि इससे एजेंसी को जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने यह आदेश पारित करते हुए जांच एजेंसी को 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा कि आर्थिक नुकसान के साथ ही याचिकाकर्ता को मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा था. 

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