
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की फाइल फोटो
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी एजी पेरारीवलन की याचिका पर CBI का जवाब
सीबीआई ने कहा, ना ही दोषी की सजा रद्द की जा सकती है
सीबीआई ने कहा कि AG पेरारीवलन की याचिका को ख़ारिज किया जाए.
राहुल गांधी बोले, मैंने और मेरी बहन प्रियंका ने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया है
सीबीआई ने कहा कि AG पेरारीवलन की याचिका को ख़ारिज किया जाए. दोषी ये नहीं बताया कि वो कानून के कौन से प्रावधान के तहत कोर्ट के फैसले को वापस लेने की बात कर रहे हैं. सीबीआई ने कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड की जांच की हर स्तर पर जांच की गई है.
सुप्रीम कोर्ट उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर चुका है और वो दूसरी पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने AG पेरारीवलन को राजीव गांधी हत्याकांड में 1999 में दोषी माना था और फांसी की सज़ा सुनाई थी. हालांकि बाद में दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया था.
राजीव गांधी हत्याकांड: SC ने केंद्र को कहा, तीन महीने में तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी पर फैसला करें
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारों को दोषी करार देने के 1999 के फैसले को वापस लेने की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. 11 मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सात लोगों को दोषी करार दिया था. पेरारीवलन ने याचिका में कहा है कि सीबीआई के एसपी त्यागराजन के हलफनामे का हवाला दिया है कि उन्होंने इस तथ्य को छिपाया कि पेरारीवलन इस साजिश का हिस्सा नहीं था और उसे नहीं पता था कि 9 वोल्ट की बैटरी का क्या किया जाना है.
VIDEO: राजीव गांधी के हत्यारों को माफी दिए जाने पर राहुल गांधी का बयान
पेरारीवलन के वकील ने कहा कि वो 26 साल से जेल में हैं और उन्हें 9 वोल्ट की दो बैटरी सप्लाई के लिए दोषी करार दिया गया था, जिससे बम बनाकर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई. हलफनामे में अफसर ने कहा था कि पेरारीवलन से बैटरी सप्लाई के बारे में सवाल नहीं किए.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं