Rajiv Gandhi Assassination Case
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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के SC के फैसले को केंद्र ने दी चुनौती, पुनर्विचार याचिका दाखिल की -10 बातें
- Thursday November 17, 2022
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र की ओर से मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के छह दोषियों को उनकी सजा में छूट देकर रिहा करने का निर्देश दिया था.
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"हमें पीड़ितों के रूप में देखें, हत्यारों के रूप में नहीं": रिहाई के बाद बोले राजीव गांधी की हत्या के दोषी
- Sunday November 13, 2022
रिहाई के बाद गांधी परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने के सवाल पर नलिनी ने कहा, "ऐसा कोई योजना नहीं है. हां, मेरे पति जाएंगे तो मैं जाऊंगी.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन 31 साल बाद जेल से रिहा
- Saturday November 12, 2022
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में की गई हत्या के लिए नलिनी के अलावा श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने 'संतोषजनक व्यवहार' किया, डिग्री हासिल की, किताबें लिखीं और समाज सेवा में भी भाग लिया.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
- Monday September 26, 2022
राजीव गांधी हत्याकांड मामले (Rajiv Gandhi assassination case) में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया. इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
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राजीव गांधी हत्याकांड केस : SC से बेटे की रिहाई के आदेश के बाद पेरारिवलन की मां ने तमिलनाडु के CM से की मुलाकात
- Thursday May 19, 2022
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि पेरारिवलन को मानवीय आधार पर और मानवाधिकारों के आधार पर रिहा किया गया है, जिसका स्वागत है. यह एक ऐतिहासिक फैसला है. '
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31 साल बाद रिहा होगा राजीव गांधी का हत्यारा ए.जी. पेरारीवलन, SC ने कहा - राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी
- Wednesday May 18, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवल की रिहाई की याचिका मंजूर कर ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है.सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला हुआ है.
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राजीव गांधी हत्याकांड मामले में SC ने दोषी पेरारीवलन को दी बेल
- Wednesday March 9, 2022
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरारीवलन को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्यपाल के तमिलनाडु सरकार की सितंबर 2018 की रिहाई की सिफारिश पर फैसला न लेने पर सवाल उठाया है.
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राजीव गांधी हत्या मामले की दोषी नलिनी ने खुदकुशी करने की धमकी दी: अधिकारी
- Tuesday July 21, 2020
तमिलनाडु जेल विभाग के प्रमुख सुनील कुमार सिंह ने NDTV को बताया, "यह ब्लैकमेल या धमकी की तरह था. उसने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया." घटना वेल्लोर महिला जेल में हुई, जहां 55 वर्षीय नलिनी दशकों से जेल में बंद है.सिंह ने बताया, "नलिनी ने ने खुद को जान से मारने की धमकी दी जब जेल प्रशासन उत्पीड़न की शिकायत के बारे में पूछताछ कर रही थी.
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राजीव गांधी हत्याकांड: न्यायालय ने सीबीआई के नेतृत्व वाली एमडीएम एजेंसी से रिपोर्ट मांगी
- Tuesday November 5, 2019
शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एमडीएमए की रिपोर्ट करीब एक साल पुरानी है और उस समय इस मामले के संबंध में कई देशों को भेजे गये अनुरोध पत्रों के जवाब की प्रतीक्षा थी. राजीव गांधी हत्याकांड में साजिश के पहलू की जांच के लिये गठित न्यायमूर्ति एम सी जैन आयोग की सिफारिश पर 1998 में एमडीएमए का गठन किया गया था. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता वाली इस जांच एजेन्सी में गुप्तचर ब्यूरो, रॉ और राजस्व गुप्तचर विभाग व कई अन्य एजेन्सियों के अधिकारी शामिल हैं.
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इन हाई-प्रोफाइल मामलों का होगा खुलासा, पहली 'केस फाइल्स' राजीव गांधी की
- Wednesday May 29, 2019
Case Files: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की हत्या से लेकर हर्षद मेहता (Harshad Mehta) के शेयर घोटाले तक, इस तरह के कई मामले हैं जिन पर हमेशा से ही लोगों की उत्सुकता रहीं हैं और अब इसी पर आधारित एक वेब सीरीज आने वाली है
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1984 के सिख दंगों में नाम उछाले जाने पर MP के सीएम कमलनाथ ने कही यह बात...
- Monday December 17, 2018
- NDTVKhabar News Desk
दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) में अपना नाम उठाये जाने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस, कोई चार्जशीट नहीं है और राजनीति के चलते लोग अब उनका नाम इसमें ले रहे हैं. सोमवार दोपहर को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों में उनके शामिल होने के भाजपा के आरोप पर कहा, 'मैंने आज शपथ ली है.
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1984, 2002, 1993 और 2013 के नरसंहारों पर चोट दे गया है दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला
- Wednesday December 19, 2018
- Ravish Kumar
2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता था अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ्फरनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है. सबक यही है कि हम सब चीखें चिल्लाएं नहीं. फैसले को पढ़ें और प्रायश्चित करें.
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1984 दंगे: बेटी की दर्दनाक दास्तां- बचने को पिता नाले में कूद गए थे, पर भीड़ ने बाहर निकाल जिंदा जलाया, फिर भी नहीं मरे तो छिड़का फास्फोरस
- Monday December 17, 2018
- NDTVKhabar News Desk
207 पेज के फैसले में गवाहों के हवाले से लिखा गया है कि उस दिन सुबह क्या हुआ था. निरप्रीत के पिता निर्मल सिंह पर केरोसिन डाल दिया गया था. जब भीड़ को माचिस नहीं मिली तो एक पुलिसकर्मी चिल्लाया और उनमें से एक को माचिस दे दी और फिर उन्हें आग लगा दी गई. निर्मल सिंह इसके बाद नाले में कूद गए. भीड़ ने बाद में उन्हें एक खंभे से बांध दिया, जब देखा कि अभी वे जिंदा हैं तो उन्हें फिर आग के हवाले कर दिया. लेकिन निर्मल सिंह फिर नाले में कूद गए. सिंह की बेटी ने देखा कि इसके बाद भीड़ वापस आती है और उस पर रॉड से हमला कर देती है. इसके बाद भीड़ में किसी एक ने सिंह पर सफेद पाउडर (फास्फोरस) छिड़क दिया, जिससे उनका पूरा शरीर जल गया.
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1984 दंगों पर HC का फैसला: कोर्ट में रोए फुल्का समेत कई वकील, दोनों जजों ने जोड़े हाथ और कोर्टरूम से चले गए
- Monday December 17, 2018
- NDTVKhabar News Desk
सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया. कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. सज्जन कुमार को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के SC के फैसले को केंद्र ने दी चुनौती, पुनर्विचार याचिका दाखिल की -10 बातें
- Thursday November 17, 2022
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र की ओर से मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के छह दोषियों को उनकी सजा में छूट देकर रिहा करने का निर्देश दिया था.
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"हमें पीड़ितों के रूप में देखें, हत्यारों के रूप में नहीं": रिहाई के बाद बोले राजीव गांधी की हत्या के दोषी
- Sunday November 13, 2022
रिहाई के बाद गांधी परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने के सवाल पर नलिनी ने कहा, "ऐसा कोई योजना नहीं है. हां, मेरे पति जाएंगे तो मैं जाऊंगी.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन 31 साल बाद जेल से रिहा
- Saturday November 12, 2022
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में की गई हत्या के लिए नलिनी के अलावा श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने 'संतोषजनक व्यवहार' किया, डिग्री हासिल की, किताबें लिखीं और समाज सेवा में भी भाग लिया.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
- Monday September 26, 2022
राजीव गांधी हत्याकांड मामले (Rajiv Gandhi assassination case) में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया. इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
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राजीव गांधी हत्याकांड केस : SC से बेटे की रिहाई के आदेश के बाद पेरारिवलन की मां ने तमिलनाडु के CM से की मुलाकात
- Thursday May 19, 2022
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि पेरारिवलन को मानवीय आधार पर और मानवाधिकारों के आधार पर रिहा किया गया है, जिसका स्वागत है. यह एक ऐतिहासिक फैसला है. '
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31 साल बाद रिहा होगा राजीव गांधी का हत्यारा ए.जी. पेरारीवलन, SC ने कहा - राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी
- Wednesday May 18, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवल की रिहाई की याचिका मंजूर कर ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है.सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला हुआ है.
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राजीव गांधी हत्याकांड मामले में SC ने दोषी पेरारीवलन को दी बेल
- Wednesday March 9, 2022
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरारीवलन को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्यपाल के तमिलनाडु सरकार की सितंबर 2018 की रिहाई की सिफारिश पर फैसला न लेने पर सवाल उठाया है.
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राजीव गांधी हत्या मामले की दोषी नलिनी ने खुदकुशी करने की धमकी दी: अधिकारी
- Tuesday July 21, 2020
तमिलनाडु जेल विभाग के प्रमुख सुनील कुमार सिंह ने NDTV को बताया, "यह ब्लैकमेल या धमकी की तरह था. उसने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया." घटना वेल्लोर महिला जेल में हुई, जहां 55 वर्षीय नलिनी दशकों से जेल में बंद है.सिंह ने बताया, "नलिनी ने ने खुद को जान से मारने की धमकी दी जब जेल प्रशासन उत्पीड़न की शिकायत के बारे में पूछताछ कर रही थी.
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राजीव गांधी हत्याकांड: न्यायालय ने सीबीआई के नेतृत्व वाली एमडीएम एजेंसी से रिपोर्ट मांगी
- Tuesday November 5, 2019
शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एमडीएमए की रिपोर्ट करीब एक साल पुरानी है और उस समय इस मामले के संबंध में कई देशों को भेजे गये अनुरोध पत्रों के जवाब की प्रतीक्षा थी. राजीव गांधी हत्याकांड में साजिश के पहलू की जांच के लिये गठित न्यायमूर्ति एम सी जैन आयोग की सिफारिश पर 1998 में एमडीएमए का गठन किया गया था. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता वाली इस जांच एजेन्सी में गुप्तचर ब्यूरो, रॉ और राजस्व गुप्तचर विभाग व कई अन्य एजेन्सियों के अधिकारी शामिल हैं.
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इन हाई-प्रोफाइल मामलों का होगा खुलासा, पहली 'केस फाइल्स' राजीव गांधी की
- Wednesday May 29, 2019
Case Files: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की हत्या से लेकर हर्षद मेहता (Harshad Mehta) के शेयर घोटाले तक, इस तरह के कई मामले हैं जिन पर हमेशा से ही लोगों की उत्सुकता रहीं हैं और अब इसी पर आधारित एक वेब सीरीज आने वाली है
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1984 के सिख दंगों में नाम उछाले जाने पर MP के सीएम कमलनाथ ने कही यह बात...
- Monday December 17, 2018
- NDTVKhabar News Desk
दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) में अपना नाम उठाये जाने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस, कोई चार्जशीट नहीं है और राजनीति के चलते लोग अब उनका नाम इसमें ले रहे हैं. सोमवार दोपहर को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों में उनके शामिल होने के भाजपा के आरोप पर कहा, 'मैंने आज शपथ ली है.
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1984, 2002, 1993 और 2013 के नरसंहारों पर चोट दे गया है दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला
- Wednesday December 19, 2018
- Ravish Kumar
2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता था अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ्फरनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है. सबक यही है कि हम सब चीखें चिल्लाएं नहीं. फैसले को पढ़ें और प्रायश्चित करें.
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1984 दंगे: बेटी की दर्दनाक दास्तां- बचने को पिता नाले में कूद गए थे, पर भीड़ ने बाहर निकाल जिंदा जलाया, फिर भी नहीं मरे तो छिड़का फास्फोरस
- Monday December 17, 2018
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207 पेज के फैसले में गवाहों के हवाले से लिखा गया है कि उस दिन सुबह क्या हुआ था. निरप्रीत के पिता निर्मल सिंह पर केरोसिन डाल दिया गया था. जब भीड़ को माचिस नहीं मिली तो एक पुलिसकर्मी चिल्लाया और उनमें से एक को माचिस दे दी और फिर उन्हें आग लगा दी गई. निर्मल सिंह इसके बाद नाले में कूद गए. भीड़ ने बाद में उन्हें एक खंभे से बांध दिया, जब देखा कि अभी वे जिंदा हैं तो उन्हें फिर आग के हवाले कर दिया. लेकिन निर्मल सिंह फिर नाले में कूद गए. सिंह की बेटी ने देखा कि इसके बाद भीड़ वापस आती है और उस पर रॉड से हमला कर देती है. इसके बाद भीड़ में किसी एक ने सिंह पर सफेद पाउडर (फास्फोरस) छिड़क दिया, जिससे उनका पूरा शरीर जल गया.
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1984 दंगों पर HC का फैसला: कोर्ट में रोए फुल्का समेत कई वकील, दोनों जजों ने जोड़े हाथ और कोर्टरूम से चले गए
- Monday December 17, 2018
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सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया. कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. सज्जन कुमार को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते.
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