
राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) के खिलाफ सीबीआई के एडिशनल SP ने याचिका दाखिल की है.
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थमता नहीं दिख रहा सीबीआई विवाद
अब एसएस गुरम ने दाखिल की याचिका
अस्थाना पर जुर्माना लगाने की भी मांग
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FIR दर्ज करने या जांच शुरु करने से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ( PC एक्ट) की धारा 17A के तहत सबंधित अथॉरिटी की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि अस्थाना ने ये कदम सरकारी अफसर के तौर पर नहीं उठाया. इस संबंध में केंद्र सरकार के ही ASG पी एस नरसिंहा ने भी कानूनी रॉय दी थी. इसमें कहा था कि जांच या FIR से पहले अनुमति की जरूरत नहीं चौंकाने वाली बात यह है कि सीबीआई के एडिशनल SP एसएस गुरम ने अपनी याचिका में दावा किया है कि स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. रॉ के सामंत गोयल भी इसकी कड़ी हैंं. राकेश अस्थाना को दिसबंर 2017 में 2.95 करोड़ रुपये दिए गए. फिर घूस के तौर पर 36 लाख रुपये और दिया गया.
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