सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर के समक्ष नया आरोप-पत्र दायर किया गया.
नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल तथा अन्य को कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में पांच अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया. सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर के समक्ष नया आरोप-पत्र दायर किया गया.
सीबीआई ने जिन पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें जिंदल स्टील के सलाहकार आनंद गोयल, गुरुग्राम स्थित ग्रीन इन्फ्रा के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मद्रा, मुंबई स्थित केई इंटरनेशनल के मुख्य वित्तीय अधिकारी राजीव अग्रवाल, निहार स्टॉक्स लिमिटेड के निदेशक बीएसएन सूर्यनारायण और मुंबई स्थित एस्सार पावर लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुशील कुमार मारू शामिल हैं.
सीबीआई ने इस मामले में अंतिम जांच रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के गवाह चार्टर्ड अकाउंटेंट और नई दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुरेश सिंघल के बयान के आधार पर तैयार की है.
अदालत झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक को जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज को आवंटित करने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. इस मामले में जिंदल के अतिरिक्त पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता तथा अन्य आरोपी हैं. सबीआई ने अप्रैल 2016 में जिंदल, कोड़ा, राव तथा गुप्ता के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए थे.
मामले के अन्य आरोपियों में जिंदल रियलिटी के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पॉन्ज के निदेशक गिरीश कुमार जुनेजा और आरके सर्राफ तथा सौभाग्य मीडिया के प्रबंध निदेशक के रामकृष्ण भी हैं. आरोप-पत्र में जिन पांच निजी कंपनियों के नाम शामिल किए गए हैं, उनमें से चार दिल्ली में और एक हैदराबाद में हैं. आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार किया है.
सीबीआई ने जिन पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें जिंदल स्टील के सलाहकार आनंद गोयल, गुरुग्राम स्थित ग्रीन इन्फ्रा के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मद्रा, मुंबई स्थित केई इंटरनेशनल के मुख्य वित्तीय अधिकारी राजीव अग्रवाल, निहार स्टॉक्स लिमिटेड के निदेशक बीएसएन सूर्यनारायण और मुंबई स्थित एस्सार पावर लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुशील कुमार मारू शामिल हैं.
सीबीआई ने इस मामले में अंतिम जांच रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के गवाह चार्टर्ड अकाउंटेंट और नई दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुरेश सिंघल के बयान के आधार पर तैयार की है.
अदालत झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक को जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज को आवंटित करने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. इस मामले में जिंदल के अतिरिक्त पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता तथा अन्य आरोपी हैं. सबीआई ने अप्रैल 2016 में जिंदल, कोड़ा, राव तथा गुप्ता के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए थे.
मामले के अन्य आरोपियों में जिंदल रियलिटी के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पॉन्ज के निदेशक गिरीश कुमार जुनेजा और आरके सर्राफ तथा सौभाग्य मीडिया के प्रबंध निदेशक के रामकृष्ण भी हैं. आरोप-पत्र में जिन पांच निजी कंपनियों के नाम शामिल किए गए हैं, उनमें से चार दिल्ली में और एक हैदराबाद में हैं. आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार किया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं