केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के निदेशक (मार्केटिंग) ईएस रंगनाथन और दो कथित बिचौलियों के खिलाफ गेल द्वारा मार्केटिंग की गई रियायती दरों पर पेट्रो रसायन उत्पाद खरीदने वाली निजी कंपनियों से रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है. रंगनाथन के अलावा एफआईआर में पवन गौर, राजेश कुमार, एन. रामकृष्णन नायर, यूनाइटेड पॉलिमर इंडस्ट्रीज के सौरभ गुप्ता, बंसल एजेंसी के आदित्य बंसल और अन्य लोग शामिल हैं. सीबीआई ने रंगनाथन को डिटेन कर लिया है. बताया जा रहा है कि सुबह तक उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.
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बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने नोएडा और गुरुग्राम समेत एनसीआर में कई जगहों छापेमारी भी की है. तलाशी के दौरान निदेशक (मार्केटिंग) गेल ई एस रंगनाथन के नोएडा आवास से 1.3 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं. रंगनाथन के सहयोगी एन रामकृष्णन नायर गुरुग्राम स्थित आवास से 84 लाख रुपये बरामद हुए हैं. एक सूचना पर काम करते हुए सीबीआई की ने कहा कि दो "बिचौलियों" राजेश कुमार और पवन गौर ने ईएस रंगनाथन से फेवर के बदले गेल द्वारा मार्केटिंग किए जा रहे पेट्रो रसायन उत्पादों पर खरीदारों को कुछ छूट देने के लिए कहा.
दोनों ने रंगनाथन से 11 नवंबर 2021 को नोएडा में उनके आवास पर मुलाकात की. एक महीने बाद गौर ने राजेश कुमार को सूचित किया कि गेल में छूट के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है. राजेश ने तब पार्टियों और डीलरों से संपर्क किया, जिन्हें इस छूट से सीधे लाभ होता.
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सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है, "पवन गौर और राजेश कुमार दोनों ने 14 दिसंबर 2021 को दिल्ली के होटल लीला में ईएस रंगनाथन से मुलाकात की. सूत्रों ने आगे बताया कि 17 दिसंबर 2021 को राजेश ने रिश्वत ली और ईएस रंगनाथन के लिए गौर को सौंप दी. एक दिन बाद रंगनाथन के निर्देश पर गुरुग्राम स्थित एन रामकृष्णन नायर ने गौर के आवास से 40 लाख रुपये वसूल किए. सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है, "20 दिसंबर को पवन गौर ने रंगनाथन से छूट आदेश जारी करने को कहा. उन्होंने मुंबई से लौटने पर आश्वासन दिया कि वह फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे."
राजेश कुमार ने दो और डीलरों से फेवर लेने की भी कोशिश की. संपर्क करने वालों में पहले यूनाइटेड पॉलिमर के सौरभ गुप्ता थे. सीबीआई ने कहा, "13 जनवरी को राजेश ने सौरभ से कहा कि रंगनाथन 15 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था, लेकिन अब 12 लाख रुपये में समझौता कर लेगा.
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