नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में नियमित निदेशक नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा है. एनजीओ कॉमन कॉज ने इस बारे में याचिका दाखिल की है और कहै है कि 2 फरवरी के बाद से देश की शीर्ष जांच एजेंसी के पास कोई नियमित निदेशक नहीं है, इसलिए इस पर अविलंब नियुक्ति के आदेश दिए जाएं. याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इसकी वजह से पूरी सीबीआई को परेशानी उठानी पड़ रही है.