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This Article is From May 04, 2017

आधार कार्ड को इनकम टैक्स से जोड़ने का मामला, सुप्रीम कोर्ट मेंं सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

आधार कार्ड को इनकम टैक्स से जोड़ने का मामला, सुप्रीम कोर्ट मेंं सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि आधार कार्ड को PAN कार्ड से जोड़ने का कानून Income Tax Act 139AA संवैधानिक है या नहीं. (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली: आधार कार्ड को इनकम टैक्स से जोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार का फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि आधार कार्ड को PAN कार्ड से जोड़ने का कानून Income Tax Act 139AA संवैधानिक है या नहीं.

गुरुवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील अरविंद दत्तार ने कहा कि सरकार स्टेप बाई स्टेप आधार को अनिवार्य कर रही है. ये पूरी तरह असंवैधानिक है. ये लोगों के मौलिक आधार का हनन करता है जो देश में फ्री ट्रेड करने का अधिकार देता है. इस कानून के तहत अगर कोई आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा. यानी बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड काम नहीं करेंगे, इसलिए इस कानून को अंसवैधानिक करार दिया जाना चाहिए.

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आधार कार्ड अनिवार्य है और जो लोग जानबूझकर आधार नहीं बनवा रहे वो एक तरह से अपराध कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को टोका था कि आप ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने आधार नहीं बनवाया वो अपराध कर रहे हैं. असलियत में वो आधार कानून को चुनौती दे रहे हैं और कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल कि आधार डाटा लीक की खबर आई है. इस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ये डाटा UIDAI से लीक नहीं हुआ. केंद्र ने कहा कि ये डाटा दूसरे सरकारी विभागों से लीक हुआ है, जिन्हें आधार डाटा के पारदर्शी रखने और सुरक्षित रखने में दिक्कत हो रही है. आधार डाटा पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इसे UIDAI ने IT एक्ट के तहत क्रिटिकल इंफास्ट्रक्चर की श्रेणी में रखा गया है.

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