शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया से जुड़ी एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में सौरभ कालिया की मौत की अंतरराष्ट्रीय अदालत में जांच की मांग की गई है। कारगिल युद्ध के समय कैप्टन सौरभ कालिया को पाक सैनिकों ने बंदी बना लिया था और बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर उनका शव भारत को सौंपा दिया था।
पाकिस्तान की इस हरकत पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपील करने की मांग हुई थी, लेकिन पहले यूपीए और अब एनडीए सरकार इससे इनकार कर रही है। मोदी सरकार ने संसद में दलील दी कि इस मामले को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले जाना व्यावहारिक नहीं है। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहे तो सरकार अंतरराष्ट्रीय अदालत में इस मामले को उठाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार तो नोटिस जारी किया था। यूपीए सरकार भी इससे इंकार कर चुकी है।
पाकिस्तान की इस हरकत पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपील करने की मांग हुई थी, लेकिन पहले यूपीए और अब एनडीए सरकार इससे इनकार कर रही है। मोदी सरकार ने संसद में दलील दी कि इस मामले को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले जाना व्यावहारिक नहीं है। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहे तो सरकार अंतरराष्ट्रीय अदालत में इस मामले को उठाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार तो नोटिस जारी किया था। यूपीए सरकार भी इससे इंकार कर चुकी है।
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