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This Article is From Sep 24, 2013

'दोषी' सांसदों विधायकों को अयोग्य बनाने से रोकने वाला अध्यादेश मंजूर

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सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो

नई दिल्ली: सरकार ने दोषी पाए गए सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार देने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश को निरस्त करने वाले अध्यादेश को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इस अध्यादेश से अब उच्चतम न्यायालय का वह आदेश लागू नहीं को सकेगा जिसमें कहा गया है कि दो साल या उससे अधिक की सजा के प्रावधान वाले अपराधों में दोषी पाए गए सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार दिया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय के फैसले को उलटने के लिए सरकार ने संसद के मानसून सत्र में कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया और जन प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक 2013 राज्यसभा में पेश किया। हालांकि विधेयक पारित नहीं हो सका और इसे संसदीय समिति के विचारार्थ भेजा गया है।

शीर्ष अदालत के इस फैसले से संसद के कई सदस्य और राज्य विधानसभाओं में कई विधायक अपनी सदस्यता गवां सकते थे।

इस बीच सूत्रों ने बताया कि भ्रष्टाचार के एक मामले में कांग्रेस सांसद रशीद मसूद के खिलाफ अगले महीने सीबीआई की अदालत द्वारा सज़ा सुना दिए जाने पर वह राज्यसभा की सदस्यता खो सकते थे। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अंतर्गत ऐसे मामले में सीट गंवाने वाले वह पहले सांसद होते।

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