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एक मंजिल की मंजूरी, पांच फ्लोर का निर्माण... दिल्ली के 'बर्निंग होटल' की 5 जानलेवा लापरवाहियां

दिल्ली के एक होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई. जिस होटल में आग लगी, वह पूरी तरह से गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया था. 

एक मंजिल की मंजूरी, पांच फ्लोर का निर्माण... दिल्ली के 'बर्निंग होटल' की 5 जानलेवा लापरवाहियां
होटल में लगी आग में जान गंवाने वालों में 17 विदेशी नागरिक हैं.
PTI
  • दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई
  • होटल की इमारत को केवल ग्राउंड और एक फ्लोर बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन बिना अनुमति फ्लोर बढ़ा दिए गए
  • होटल मालिक लवकेश बजाज फरार है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है
नई दिल्ली:

दिल्ली के मालवीय नगर में बने 'फ्लरिश स्टे' होटल में लगी आग में जो 21 जानें गईं, वह साफ तौर पर लापरवाही का नतीजा है. यह होटल पूरी तरह से गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया था. शुरुआत में इस इमारत को सिर्फ ग्राउंड और एक फ्लोर बनाने की ही मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में होटल मालिकों ने धीरे-धीरे करके इसके ऊपर फ्लोर पर फ्लोर बनाते चले गए और वह भी अथॉरिटी को जानकारी दिए बिना.

इस होटल का मालिक लवकेश बजाज फरार है. पुलिस उसे ढूंढ रही है. जानकारी के मुताबिक, लवकेश के साथ दो और पार्टनर हैं, जिनके कई होटल और गेस्ट हाउस हैं. लवकेश साकेत में D-140 नंबर की कोठी में रहता है.

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क्यों ये लापरवाही का नतीजा है?

1. 6-7 साल पहले बनी थी इमारत: यह इमारत 6 या 7 साल पहले बनी थी. उस वक्त इसे सिर्फ ग्राउंड+एक फ्लोर बनाने की ही मंजूरी मिली थी. इसलिए उस वक्त इसे और दूसरी मंजूरी की जरूरत नहीं थी.

2. धीरे-धीरे बढ़ा दिए फ्लोर: मंजूरी के बिना होटल मालिकों ने धीरे-धीरे करके इस इमारत को 5 मंजिला कर दिया. ये सारा कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी को जानकारी दिए बिना किया गया. इस बिल्डिंग में सिर्फ 5 रूम बनाने की इजाजत थी लेकिन बाद में 25 कमरे बना दिए गए.

3. बिल्डिंग प्लान नहीं दिया: लवकेश ने कुछ समय बाद ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था. तब बिल्डिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग प्लान मांगा था, ताकि उसे फायर डिपार्टमेंट से साझा किया जा सके. लेकिन लवकेश ने किसी भी डिपार्टमेंट को बिल्डिंग प्लान नहीं दिया. इसलिए उसे ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला.

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4. फायर सेफ्टी जरूरी थी: ये बिल्डिंग 15 मीटर ऊंची थी, इसलिए इसे फायर सेफ्टी जरूरी थी. जब बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा होती है तो बाकायदा बिल्डिंग प्लान, फायर NOC और क्लीयरेंस सब्मिट करना जरूरी होता है.  

5. लापरवाही से बनी थी इमारत: इस पूरी इमारत को लापरवाह तरीके से बनाया गया था. अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग में न तो कोई ग्रीन लाइट थी और न ही फायर NOC. इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था.

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21 मौतों का जिम्मेदार कहां है?

होटल में आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई, लेकिन इनका जिम्मेदार लवकेश बजाज फरार है. वह कहां है? कुछ नहीं पता. 

पुलिस ने इस मामले में गैर-इरादतन हत्या समेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. लवकेश को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

इस बीच, एसडीएम (साउथ दिल्ली) जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस दुर्घटना में 21 लोगों की जान चली गई. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन 12:12 बजे पूरा हुआ. 47 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 26 का इलाज चल रहा है.

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