नई दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता बिनायक सेन की ओर से दायर जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। एक निचली अदालत ने सेन के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और फिलहाल वह जेल में हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एचएस बेदी और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की पीठ ने सेन के वकील द्वारा मामले को अदालत में पेश किए जाने के बाद यह नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब चार हफ्तों में देना है। ज्ञात हो कि सेन को देशद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने और एक आपराधिक साजिश रचने सम्बंधी अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने दिसम्बर में उन्हें दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में फरवरी में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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