राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों पर ई रिक्शा चलाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लोकसभा में सोमवार को एक विधेयक पेश किया गया।
लोकसभा में सड़क परिवहन राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2015 पेश किया जो इस बारे में जनवरी में पेश अध्यादेश का स्थान लेगा।
सुरक्षा कारणों से दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में प्रतिबंध लगाने के कारण ई-रिक्शा या बैटरी चालित तीन पहिये वाला रिक्शा का दिल्ली में चलना बंद हो गया है।
ई-रिक्शा को नियमित करने का एक विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन यह राज्यसभा में नहीं पारित हो सका। इसके बाद सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा था। पूर्व के विधेयक को इसके बाद वापस ले लिया गया।
सरकार ने पिछले वर्ष अक्तूबर में ई-रिक्शा को सड़कों पर चलाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया था और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य बनाने के साथ अधिकतम गति 25 किलोमीटर निर्धारित की थी। नए नियम में ई-रिक्शा को चार यात्री ले जाने और 40 किलोग्राम सामन ढोने की अनुमति प्रदान की है।
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