नई दिल्ली:
पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की प्रमुखता को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आयोग को राज्य में पंचायत चुनाव 11 जुलाई से पांच चरणों में कराने के लिए कहा।
चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराने की मांग को लेकर दायर एसईसी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके पटनायक और रंजन गोगोई ने निर्देश दिया कि चुनाव 11, 15, 19, 22 और 25 जुलाई को कराए जाएं।
सर्वोच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी नीत राज्य सरकार को हर चरण के लिए 35,000 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। शेष सुरक्षा बल केंद्र सरकार मुहैया कराएगी।
एसईसी के वकील समरादित्य पाल ने कहा, "अदालत ने आज (शुक्रवार को) पूरे पंचायत चुनाव का कार्यक्रम पुनर्निधारित कर दिया और निर्देश दिया है कि 11 जुलाई से यह पांच चरणों में कराया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को हर चरण के लिए 35,000 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने का निर्देश दिया है जबकि केंद्र सरकार जरूरत के हिसाब से शेष सुरक्षा बल मुहैया कराएगी।"
राज्य में पंचायत चुनाव कराने को लेकर बनर्जी सरकार और एसईसी के बीच कानूनी घमासान हुआ है।
चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराने की मांग को लेकर दायर एसईसी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके पटनायक और रंजन गोगोई ने निर्देश दिया कि चुनाव 11, 15, 19, 22 और 25 जुलाई को कराए जाएं।
सर्वोच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी नीत राज्य सरकार को हर चरण के लिए 35,000 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। शेष सुरक्षा बल केंद्र सरकार मुहैया कराएगी।
एसईसी के वकील समरादित्य पाल ने कहा, "अदालत ने आज (शुक्रवार को) पूरे पंचायत चुनाव का कार्यक्रम पुनर्निधारित कर दिया और निर्देश दिया है कि 11 जुलाई से यह पांच चरणों में कराया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को हर चरण के लिए 35,000 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने का निर्देश दिया है जबकि केंद्र सरकार जरूरत के हिसाब से शेष सुरक्षा बल मुहैया कराएगी।"
राज्य में पंचायत चुनाव कराने को लेकर बनर्जी सरकार और एसईसी के बीच कानूनी घमासान हुआ है।
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