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This Article is From Feb 01, 2017

रिलायंस जियो शुल्क मामले में ट्राई के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हैं महान्यायवादी

रिलायंस जियो शुल्क मामले में ट्राई के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हैं महान्यायवादी
रिलायंस जियो के खिलाफ कई कंपनियों ने ट्राई में अपील की है...
नई दिल्ली: ऐसा समझा जाता है कि महान्यायवादी ने ट्राई से कहा है कि रिलायंस जियो की शुल्क योजना किसी मौजूदा नियमन या दूरसंचार नियामक द्वारा किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करती है और इसीलिए उसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में सूत्रों ने बताया, ‘‘महान्यायवादी ने रिलायंस जियो शुल्क मामले में ट्राई के हस्तक्षेप नहीं करने का पक्ष लिया है।’’ ट्राई ने अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो की 31 मार्च तक मुफ्त वॉयस कॉल तथा डाटा पेशकश के बारे में महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) से राय मांगी थी.

दूरसंचार कंपनियों ने रिलायंस जियो की इस पेशकश को बाजार खराब करने वाला कदम बताया है. एयरटेल और आइडिया सेल्यूलर ने रिलायंस जियो को 90 दिन की सीमा से अधिक मुफ्त में सेवा देने की अनुमति देने को लेकर ट्राई के खिलाफ दूरसंचार विवाद न्यायाधिकरण टीडीसैट का दरवाजा खटखटाया है.
(भाषा की रिपोर्ट पर आधारित)

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