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This Article is From Oct 27, 2021

क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन खान अब तक जेल में, लेकिन मनीष राजगरिया और अविन साहू को कैसे मिल गई बेल...?

आरोपी मनीष राजगरिया के वकील अजय दुबे ने एनडीटीवी को बताया कि पंचनामा की कॉपी में यह साफ था कि गांजा राजगरिया के पास से नहीं मिला था, इसी आधार पर जमानत मिली

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आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बुधवार को भी कोर्ट में सुनवाई होगी.

मुंबई:

Aryan Khan Case: मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस ( Cruise Ship Drugs PartyCase) में एक तरफ आर्यन खान व बाकी आरोपियों को जमानत नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ इसी केस के एक आरोपी मनीष राजगरिया को जमानत मिल गई. जबकि उसके पास से ड्रग्स का पजेशन दिखाया गया था. तो क्या सेशंस कोर्ट के इस फैसले ने आर्यन के लिए भी उम्मीद की किरण दिखाई है? आरोपी मनीष राजगरिया को सेशंस कोर्ट में जमानत मिल गई. उनके वकील अजय दुबे ने एनडीटीवी को बताया कि मनीष राजगरिया उड़ीसा के हैं और व्यापारी हैं. उन पर आरोप था कि उनके पास से 2.4 मिलीग्राम गांजा मिला है. लेकिन जो पंचनामा की कॉपी है उसमें यह साफ था कि गांजा राजगरिया के पास से नहीं मिला था. जब क्रूज वापस आया था तो सुरक्षा अधिकारी ने गांजा हैंडओवर किया था. बस इसी आधार पर सेशंस कोर्ट ने जमानत मंजूर की है. मनीष राजगरिया इस मामले के 20 आरोपियों में से एक हैं. एक अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट के वकील तारक सैयद ने कहा है कि वे बॉम्बे हाई कोर्ट में यह बात रखेंगे.

मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में 20 में से दो आरोपियों मनीष राजगरिया और अविन साहू को मंगलवार को विशेष अदालत से जमानत मिल गई. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. मामले के आरोपी नंबर 11 मनीष राजगरिया को भी गिरफ्तार किया गया था. उसे 50,000 रुपये की बॉन्ड राशि के साथ जमानत दे दी गई. अविन साहू पर दो बार प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का आरोप है. क्रूज जहाज के मुंबई लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

आर्यन खान के मामले के उलट मनीष राजगरिया के मामले में कोई व्हाट्सऐप या आईमैसेज चैट नहीं था. उसके वकील ने यह तर्क दिया है. वकील अजय दुबे ने यह भी तर्क दिया था कि उनके खिलाफ जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है. इस मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है. अविन साहू की वकील सना अली खान ने एनडीटीवी से कहा, 'मैं अन्य आरोपियों और अपने मुवक्किल के मामलों के बीच अंतर दिखाने में सक्षम रही.'

बता दें, आर्यन खान की दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. उसके बाद उसने तीसरी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की, जिस पर मंगलवाई को सुनवाई हुई. आर्यन खान की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए. इसके बाद हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई स्थगित कर दी और बुधवार को भी इसकी सुनवाई होगी. 

बता दें, इससे पहले मंगलवार को एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया है. एजेंसी ने कहा कि आर्यन खान के पिता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं. हालांकि, आर्यन खान ने इसका खंडन किया है.

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