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This Article is From Nov 09, 2020

फिलहाल जेल में ही रहेंगे अर्नब गोस्वामी, HC ने निचली अदालत जाने को कहा..

अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख तथा नीतीश सारदा को अलीबाग पुलिस ने चार नवंबर को आर्किटेक्ट एवं इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने जमानत के मामले में अर्नब गोस्‍वामी से लोअर कोर्ट जाने को कहा है

Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
लोअर कोर्ट चार दिन के अंदर जमानत की अपील पर करेगा फैसला
अर्नब गोस्‍वामी को चार नवंबर को किया गया था गिरफ्तार
इंटीरियर डिजाइनर, उसकी मां को खुदकुशी के लिए उकसाने का है आरोप
मुंंबई:

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्‍वामी (Arnab Goswami) को बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. लोअर कोर्ट चार दिन के अंदर जमानत की उनकी अपील पर फैसला करेगा.  इसके मायने यह है कि फिलहाल अर्णब गोस्वामी जेल में ही रहेंगे. हाईकोर्ट ने जमानत के लिए अर्नब को निचली अदालत जाने को कहा है.बॉम्‍बे हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले अर्नब ने सोमवार दोपहर जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख किया है. एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को खुदकुशी के लिए कथित रूप से उकसाए जाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था. अर्नब ने अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया था.

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गिरफ्तारी के बाद अर्नब को रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 केंद्र में न्यायिक हिरासत में रखा गया था, लेकिन यहां उन पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें तलोजा जेल भेज दिया गया. रायगढ़ क्राइम ब्रांच ने अर्नब को किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए और सोशल मीडिया एक्टिव पाया गया, जबकि चार नवंबर को पुलिस ने जब अर्नब को हिरासत में लिया था तो उनका निजी मोबाइल जब्त कर लिया गया था.अर्नब ने जेल ले जाए जाने के वक्त पर चिल्लाकर बोला कि जेलर ने उनकी पिटाई की है. उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और यह भी कहा कि उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दी जा रही है. 

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बता दें कि अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख तथा नीतीश सारदा को अलीबाग पुलिस ने चार नवंबर को आर्किटेक्ट एवं इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. अन्वय का आऱोप था कि अर्नब और अन्य आरोपियों की कंपनियों से बकाया नहीं मिलने के कारण उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा.

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