सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई यानी भारत को मुख्य न्यायाधीश के अधिकारों पर सवाल उठा है. कोर्ट में जजों को केसों का आवंटन सीजेआई के अधिकारों के तहत आता है. अब CJI के मास्टर ऑफ रोस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि CJI अकेले केसों को जजों को आवंटित नहीं कर सकते बल्कि कॉलेजियम में शामिल जजों को ये फैसला करना चाहिए.
याचिका में कहा गया है कि इस जनहित याचिका को मुख्य न्यायधीश की बेंच सुनवाइ ना करे बल्कि तीन वरिष्ठ जजों की बेंच करे.
उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट को पांच जजों ने भी इसी प्रकार की बात कही थी. इन जजों का आरोप था कि वरिष्ठ जजों को उचित केस आवंटित नहीं किए जा रहे हैं. इनके विरोध के बाद न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे.
पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि CJI अकेले केसों को जजों को आवंटित नहीं कर सकते बल्कि कॉलेजियम में शामिल जजों को ये फैसला करना चाहिए.
याचिका में कहा गया है कि इस जनहित याचिका को मुख्य न्यायधीश की बेंच सुनवाइ ना करे बल्कि तीन वरिष्ठ जजों की बेंच करे.
उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट को पांच जजों ने भी इसी प्रकार की बात कही थी. इन जजों का आरोप था कि वरिष्ठ जजों को उचित केस आवंटित नहीं किए जा रहे हैं. इनके विरोध के बाद न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे.
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