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This Article is From Mar 25, 2021

Sachin Vaze: सचिन वाजे ने अदालत में कहा, 'बलि का बकरा बनाया जा रहा है'

कोर्ट ने सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक NIA की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है.

Sachin Vaze: सचिन वाजे ने अदालत में कहा, 'बलि का बकरा बनाया जा रहा है'
सचिन वाजे ने स्‍पेशल NIA कोर्ट में कहा, 'मैंने अब तक की जांच में सहयोग किया है
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
अदालत ने वाजे को 3 अप्रैल तक NIA की कस्‍टडी में भेजा
ASG ने कहा था, और जांच के लिए आरोपी की हिरासत चाहिए
वाजे के घर से 62 बुलेट मिले हैं, जिनका हिसाब नहीं मिला है
मुंंबई:

मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी की सुरक्षा में चूक  मामले मे सचिन वाजे को NIA ने कोर्ट में पेश किया. सचिन वाजे ने स्‍पेशल NIA कोर्ट में कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है. उसने कहा, 'मैंने अब तक की जांच में सहयोग किया है. मुझे फिर से पुलिस कस्टडी  में न भेजा जाए. इस पर अदालत ने बीच मे रोक कर कहा कि जो भी कहना है लिखित में दें.कोर्ट ने वाजे को 3 अप्रैल तक NIA की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है.इससे पहले मामले में राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे (Sachin Vaze) की कस्‍टडी की मांग की. NIA की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने स्‍पेशल NIA  कोर्ट में कहा, हमें और जांच के लिए आरोपी की हिरासत चाहिए. सचिन वाजे के घर से बंदूक के 62 बुलेट मिले हैं, जिनका हिसाब नही मिला है. उसे रखने का उद्देश्य क्या था, ये आरोपी बता नही रहा है.

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एडीशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सर्विस रिवॉल्वर के लिए दी 30 गोलियों में से केवल 5 ही मिली हैं, बाकी की 25 कहां गईं, यह  आरोपी नहीं बता रहा है. उन्‍होंने कहा कि हमने डीएनए के लिए आरोपियों के खून के नमूने लिए हैं. जब्त किए गए 5 वाहनों के नमूने भी DNA मिलान के लिए एकत्र किए गए हैं. स्कॉर्पियो की कलिना एफएसएल रिपोर्ट में  विस्फोटक  के अंश मिले हैं. इसके अलावा मामले में ऑडियो विजुअल सबूत भी बरामद किए गये हैं. मुंबई पुलिस ने आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं. मनसुख हिरेन हत्या मामले में ATS द्वारा अटेस्ट किए गए 2 आरोपियों की कस्टडी मिली है. उन दोनों को आरोपी सचिन वाजे के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है. इस मामले में और भी संदिग्ध हैं, उनकी तलाश जारी है. आरोपी ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है.

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ASG ने कहा कि इस अपराध ने न केवल इस शहर या राज्य को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है. हर कोई हैरान है कि एक पुलिसकर्मी इस में शामिल था और वही प्रारंभिक जांचकर्ता था.दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील आबाद पोंडा ने कहा था कि इस मामले में UAPA लगाने के लिए NIA को अदालत को संतुष्ट करना होगा. उन्‍होंने कहा कि UAPA एक आतंकवाद विरोधी कानून है जो इस केस में लागू नही होता है. 

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