
बच्ची के साथ अंकल ने किया था यौन शोषण
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने बच्ची के स्केच को आधार माना
आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई
बच्ची को तीन लाख का मुआवजा भी देने का आदेश
नतीजतन बच्ची घर से भाग गई और नवंबर 2014 में एक बस में मिली. उसके बाद बाल अधिकारों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उसको चिल्ड्रेन होम भेजा. वहीं पर बच्ची ने आपबीती बताई. उसके बाद मेडिकल परीक्षण में संभावित शोषण के संकेत मिले. 2016 में आरोपी को पकड़ा गया लेकिन आरोपी के वकील ने कहा कि बच्ची को उसके खिलाफ आरोप लगाने के लिए सिखाया-पढ़ाया गया है और इस आधार पर सक्षम गवाही नहीं मानी जा सकती.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बच्ची को समय काटने के लिए कागज और क्रेयान स्केच दिए जाते थे. उन्हीं में से उसने एक स्केच में बनाया कि एक छोटी सी बच्ची के हाथ में गुब्बारा है और उसके कपड़े उतारकर अलग रख दिए गए हैं. उसने उदास रंगों से इस स्केच को उकेरा भी था. इस स्केच को जज ने बच्ची की मनोदशा का चित्रण मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई और 10 हजार का जुर्माना लगाया. बच्ची के कल्याण और पुनर्वास के लिए कोर्ट ने तीन लाख रुपये के फिक्स्ड डिपोजिट का मुआवजा देने का आदेश भी दिया. बच्ची अब चिल्ड्रेन होम में रहती है और नियमित रूप से स्कूल जाती है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं