गुजरात में सिनेमा और जिम का 1 साल का संपत्ति कर माफ, नोएडा में कारोबारियों ने बिजली शुल्क पर राहत मांगी

सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स और जिम को बिजली बिल में फिक्स चार्ज से भी छूट दी जाएगी और वास्तविक बिजली खपत पर ही शुल्क लिया जाएगा

गुजरात में सिनेमा और जिम का 1 साल का संपत्ति कर माफ, नोएडा में कारोबारियों ने बिजली शुल्क पर राहत मांगी

गुजरात सरकार ने सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और जिम के लिए संपत्ति कर की पूर्ण छूट की घोषणा की. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गांधीनगर:

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व कमाने वाले बाजारों में शामिल नोएडा के सेक्टर 18 बाजार के व्यापारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण हुए नुकसान के मद्देनजर एक साल के लिए उनके तय विद्युत शुल्क माफ किए जाएं. सेक्टर 18 बाजार संघ ने आदित्यनाथ को लिखे पत्र में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा गुजरात में व्यापारियों को दी गई इस प्रकार की मदद का हवाला दिया. बाजार संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने कहा,“हम सेक्टर 18 बाजार संघ, नोएडा कोरोना वायरस से प्रभावित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटलों, रिसॉर्ट, रेस्तरां और वाटर पार्कों के बिजली बिल में एक साल के लिए, यानी एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च,2022 तक निश्चित शुल्क माफ किए जाने का अनुरोध करते हैं.''

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गुजरात सरकार ने मंगलवार को सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और जिम के लिए संपत्ति कर की पूर्ण छूट की घोषणा की. यह छूट इस साल एक अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए यह फैसल लिया गया है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कार्यसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स और जिम को बिजली बिल में फिक्स चार्ज से भी छूट दी जाएगी और वास्तविक बिजली खपत पर ही शुल्क लिया जाएगा.

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गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने ट्वीट किया है कि “राज्य में कोरोना महामारी से प्रभावित सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम को एक बड़ी राहत सीएम विजय रूपानी ने दी है. एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच एक वर्ष के लिए संपत्ति कर और बिजली बिलों पर फिक्स चार्ज पर पूर्ण छूट की घोषणा की गई है.”