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हरियाणा :राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज से छेड़खानी करने वाले कोच को 5 साल की सजा; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

सोनीपत की कोर्ट ने नाबालिग तीरंदाज के साथ गलत हरकत करने वाले कोच को दोषी ठहराया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसे 5 साल कैद और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. सोनीपत से रमेश कुमार की रिपोर्ट

हरियाणा :राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज से छेड़खानी करने वाले कोच को 5 साल की सजा; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
सोनीपत में नाबालिग तीरंदाज के साथ गलत हरकत करने वाले कोच को जेल हो गई.

Haryana News: हरियाणा के सोनीपत में एक राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज के साथ गलत हरकत करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी कोच कुलदीप वेदवान को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

जानें क्या था पूरा मामला

पीड़िता उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी कोच कुलदीप वेदवान के पास प्रशिक्षण लेती थी. अगस्त 2023 में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, घटना 7 अप्रैल 2023 की है, जब पीड़िता सोनीपत में यूथ चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए आई थी. मुरथल के एक होटल में ठहरी पीड़िता के कमरे में कोच घुस आया और उसके साथ गलत हरकत की. पीड़िता ने साहस दिखाते हुए आरोपी का विरोध किया और किसी तरह वहां से निकलकर दूसरी खिलाड़ियों के कमरे में चली गई.

कोच ने दिया था प्रलोभन

आरोपी कोच की नीयत यहीं नहीं रुकी. बाद में पीड़िता का सिंगापुर में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ, तो कोच ने उसे दोबारा होटल में रुकने और उसके साथ 'आरामदायक' होने का दबाव बनाया. कोच ने उसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनाने का लालच भी दिया था. घबराई हुई पीड़िता ने अपने पिता को बुलाकर घटना की जानकारी दी. बाद में 22 जुलाई 2023 को उसने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद सोनीपत के मुरथल थाने में शिकायत दर्ज की गई.

अदालत का कड़ा रुख

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत कोच को 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 12 के तहत 3 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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