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This Article is From Aug 09, 2018

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 दंगों के लिए सजा पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को विसनगर दंगा मामले में राहत दे दी है. कोर्ट ने हार्दिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी दो साल की सजा को निलंबित कर दिया.

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 दंगों के लिए सजा पर लगाई रोक
गुजरात हाईकोर्ट से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को राहत. (फाइल फोटो)
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को विसनगर दंगा मामले में राहत दे दी है. कोर्ट ने हार्दिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी दो साल की सजा को निलंबित कर दिया. गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश को निलंबित कर दिया, जिसमें 2015 के दंगा मामले में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को दो साल के कारावास की सजा दी गई थी. न्यायमूर्ति एसएच वोरा ने यह भी आदेश दिया कि हार्दिक को इस मामले में जमानत दी जाए, साथ ही कोर्ट ने हार्दिक को उनकी अपील सुने जाने तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करने की इजाजत भी दी है.

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बता दें कि हार्दिक ने विसनगर अदालत के 25 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 2015 में आरक्षण आंदोलन के दौरान स्थानीय विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में आगजनी और दंगा करने का दोषी पाया गया था. स्थानीय अदालत ने हार्दिक को दोषी ठहराने के बाद सजा सुनाते हुए उनकी अस्थायी जमानत मंजूर की थी.

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बीते 25 जुलाई को पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान विसनगर विधानसभा सीट से विधायक ऋषिकेश पटेल के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने हार्दिक पटेल और लाल जी पटेल को दोषी करार दिया था. अदालत ने दोनों की दो साल की सजा सुनाई थी. अदालत ने दोनों आरोपियों को IPC की धारा 147, 148, 149, 427 और 435 के तहत दोषी करार दिया था. अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

(इनपुट: भाषा)
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